नगर पालिका ने दो पैडल बोट का लाइसेंस किया निरस्त ::अब नौकायन के लिए टिकिट काउंटर पर आधार कार्ड की फोटो लेना भी होगा अनिवार्य

नैनीताल: नैनीझील में नौकायन के दौरान बीच झील पर्यटकों के नहाने के मामले को नगर पालिका ने गंभीरता से लिया है। पालिका ने पर्यटकों को किनाये में दी गई दो पैडल बोट के लाइसेंस निरस्त कर दिए है। साथ ही नाव संचालक समितियों को नोटिस जारी कर नौकायन करवाने वाले पर्यटकों से स्वघोषणा फार्म भरवाने व उनकी जानकारी रखने के निर्देश दिए है। बता दे कि बीते शनिवार को दो पैडल बोट से बीच झील में कुछ पर्यटक कपड़े उतारकर झील में गोते लगाने लगे। इस बीच कुछ लोगों ने इसका वीडियों बना लिया। वीडियों बनाने के बाद पालिका व नाव चालक समिति सदस्यों ने पर्यटकों की काफी खोजबीन की मगर कुछ पता नहीं चला। सोमवार को नगर पालिका ने नौकायन में लापरवाही बरतने पर नाव नागरिक संगठन की पैडल बोट नंबर 74 और 75 का लाइसेंस निरस्त कर दिया। ईओ दीपक गोस्वामी ने बताया कि मानकों के अधीन ही झील में नौकायन हो इसकी हिदायत नाव स्वामी व चालक समिति को दी गई है। सभी समितियों को नोटिस जारी कर पर्यटकों का आधार कार्ड व मोबाइल नंबर जानकारी के तौर पर रखने के निर्देश दिए है। साथ ही झील में नौकायन संबंधित नियमों का एक फार्म पर्यटक द्वारा भरवाने के बाद ही नौकायन कराने के निर्देश दिए है। यदि इसके बाद भी उल्लंघन होता पाया गया तो नाव संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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